हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने गुरुग्राम नगर निगम में तैनात कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer) सुंदर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार की ओर से 4 नवंबर 2026 को जारी आदेश संख्या 16/107/2026-3C1 के तहत यह कार्रवाई की गई है।
निलंबन के दौरान ये होंगे निर्देश:
* सुंदर सिंह का मुख्यालय शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशालय, पंचकूला में निर्धारित किया गया है।
* निलंबन अवधि के दौरान उन्हें हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 के तहत निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) मिलेगा।
* यह निर्वाह भत्ता गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय से दिया जाएगा।