Bihar News: पहले पार्टी से निकाला, एमएलसी चुनाव में समर्थित उम्मीदवार भी हारे और अब दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा हैं। मोकामा विधायक अनंत सिंह पर संकट के बादल छटे नहीं हैं। बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनत सिंह की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया हैं। साथ मोकामा विधायक को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का भी निर्देश दिया हैं। 30 अक्टूबर को ही दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी आज मामले का एक साल पूरा हुआ हैं और आज के ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अनंत सिंह को सरेंडर करने का निर्देश दिया हैं।
दुलारचंद हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं अनंत सिंह
दुलारचंद यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी अनंत सिंह ने इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत दी थी। दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया हैं। साथ ही अनंत सिंह को तय समय पर सरेंडर करने का निर्देश भी दे दिया हैं।
Also read: पटना-गया-बोधगया बनेंगे वर्ल्ड क्लास सिटी, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने CM सम्राट चौधरी को दिया विजन
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी दुलारचंद यादव की हत्या
दरअसल, 30 अक्टूबर 2025 को चुनावी झड़प में दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी, जिसमें अनंत सिंह मुख्य आरोपी हैं। इस केस में गिरफ्तार होने के बाद भी उन्होंने जेल में रहते हुए ही मोकामा सीट जीत ली थी।वहीं मार्च महीने साल 2026 में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन पीड़ित परिवार और सरकार ने उनके आपराधिक इतिहास का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाते हुए उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद अनंत सिंह को जल्द ही जेल जाना होगा।