जेल में बंद आसाराम को मिली अंतरिम जमानत, बलात्कार केस में काट रहे थे सजा

जेल में बंद आसाराम को मिली अंतरिम जमानत, बलात्कार केस में काट रहे थे सजा

Asaram Gets Bail: 2013 के बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। गांधीनगर की निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए यह भी साफ किया कि इस दौरान कोई भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके अलावा, आसाराम को अपने अनुयायियों से मिलने की अनुमति नहीं होगी।

बता दें कि,आसाराम फिलहाल जेल के आरोग्य चिकित्सा केंद्र में इलाज करा रहे हैं। वह हार्ट पेशेंट हैं और पहले हार्ट अटैक का सामना भी कर चुके हैं। इस कारण कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी है। यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर राहत दी हो।

सजा निलंबित करने की याचिका खारिज

आसाराम के वकील पहले भी कई बार उनकी सजा निलंबित करने के लिए याचिका दायर कर चुके थे। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि सजा निलंबित करने का कोई आधार नहीं है। केवल मेडिकल आधार पर ही राहत दी जा सकती है। आज कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है।

नारायण साईं भी जेल में

आसाराम के बेटे नारायण साईं पर भी बलात्कार का आरोप था। पीड़िता की बहन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 2019में नारायण साईं को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। आसाराम के मामले में एफआईआर 2013में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आसाराम 31मार्च तक जेल से बाहर रह सकते हैं, लेकिन शर्तों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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