
Gangster Lawrence Bishnoi: बीते कुछ महीनों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक शख्स को रेप के मामले में जमानत दे दी है। उस शख्स पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर महिला को धमकाने और रेप का आरोप था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उस शख्स ने अपनी जमानत याचिका के तहत कथित व्हाट्सएप चैट के साथ महिला और पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के बीच का कॉल रिकॉर्ड पेश किया।
पुलिस अधिकारी पर लगाया आरोप
रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने दावा किया कि वह शिकायतकर्ता के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था। लेकिन बाद में वह एक पुलिस अधिकारी के साथ रिलेशनशिप में आ गई। शख्स ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए उसे रेप और महिला को धमकी देने के आरोप में उसे फंसाया। जिसके बाद कोर्ट में याचिका दायर करने वाले शख्स के वकील ने आरोप लगाया कि महिला ने अधिकारी के कहने पर ही केस दर्ज करवाया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने क्या बताया?
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो याचिकाकर्ता के वकील आरके ग्रेवाल ने बताया ‘इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकाया। उसने पुलिस अधिकारी के प्रभाव में आकर याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी।'
वकील का कहना है कि झूठे आरोप के पीछे का मकसद व्हाट्सएप चैट और वीडियो रिकॉर्डिंग से साफ है। क्योंकि अधिकारी शिकायतकर्ता के साथ रिलेशनशिप में था। वह याचिकाकर्ता के साथ उसके रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता था।'
पहले भी दी गई गैंगस्टर के नाम पर धमकी
पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को जानकारी दी कि उसने पंजाब लोक सेवा आयोग से डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को बर्खास्त करने की सिफारिश की है। एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की बेंच को यह जानकारी दी।
बता दें, NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से देश में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई की चर्चाएं होने लगी। इस महीने की शुरुआत में, मुंबई पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज किया था। जिसने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक एम्बुलेंस ऑपरेटर को धमकी दी थी।
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