
Traffic Rules: आजकल लोग रोज़ाना गाड़ी, बाइक और स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या ऑफिस जाना हो, सबके लिए ये आम बात हो गई है। लेकिन जल्दीबाजी में कई बार लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं। जैसे रेड लाइट पार करना या हेलमेट पहनना भूल जाना। पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ने सड़कों पर कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे नियम तोड़ने वालों का पता लगाकर चालान काटते हैं। इन कैमरों से बचना मुश्किल है। कई बार हमें यह भी नहीं पता चलता कि हमारा चालान कट गया है।
कैसे चेक करें अपना ट्रैफिक चालान?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका चालान कट तो नहीं गया, तो अब आप इसे आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा: https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan
यहां पर तीन तरीके से आप चालान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: चालान नंबर, व्हीकल नंबर और डीएल नंबर। अगर आपको चालान नंबर नहीं पता है, तो आप व्हीकल नंबर डालकर भी जानकारी ले सकते हैं।
चालान की जानकारी कैसे प्राप्त करें?
व्हीकल नंबर और कैप्चा डालने के बाद 'Get Detail' पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (One Time Password) आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने पूरी जानकारी खुल जाएगी। इसमें यह जानकारी शामिल होगी:
- आपकी कार का नंबर
- आपका नाम
- चालान नंबर
- चालान की तारीख
- चालान की राशि
- राज्य का नाम, जहां चालान कटा है
- पेमेंट लिंक और रसीद
गलत चालान पर अपील करें
अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत काटा गया है, तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर पेमेंट सोर्स में "NA" और पेमेंट लिंक में "Status" दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका चालान कोर्ट में चला गया है। अब आपको वर्चुअल कोर्ट के जरिए चालान भरना होगा।
अब, आप बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही अपने ट्रैफिक चालान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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