Supreme Court: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अवैध कार्रवाई करने पर अधिकारी होंगे दंडित

Supreme Court: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अवैध कार्रवाई करने पर अधिकारी होंगे दंडित

Supreme Court Decision on Bulldozar Action: बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13नवंबर को फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों में कानून का राज होना चाहिए। किसी के घर को मनमाने ढ़ग से नहीं गिराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी है, तो कानून के आधार पर घर गिरा सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध कार्रवाई करने पर अधिकारी को भी दंड मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी को सजा देना कोर्ट का काम है। अभियुक्तों और दोषियों के पास भी कुछ अधिकार है। कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी का घर गिराना कानून का उल्लंघन है। बता दें कि, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच कर रही है।

मुआवजा देने की बात        

उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि, अगर किसी व्यक्ति का घर मनमाने ढ़ग से गिराया है, तो मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर चलाया जा सकता है। किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी के पूरे परिवार को क्यों बेघर किया जाए?

कार्रवाई से पहले नोटिस जारी हो 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले आरोपियों का पक्ष भी सुना जाए। नियमों के मुताबिक नोटिस जारी होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए और आरोपी के मकान पर चिपकाया जाए। साथ ही कहा कि कार्रवाई से पहले 15 दिन का वक्त दिया जाए। नोटिस की जानकारी जिलाधिकारी को भी देनी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा की आरोपी के परिवार वालों को अवैध निर्माण हटाने का मौका मिले, उसके बाद बुलडोजर एक्शन हो।      

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