बुलडोजर एक्शन पर SC के फैसले से विपक्ष को मिला मौका, मायावती से लेकर चंद्रशेखर तक सरकार पर हमलावर

बुलडोजर एक्शन पर SC के फैसले से विपक्ष को मिला मौका, मायावती से लेकर चंद्रशेखर तक सरकार पर हमलावर

Opposition lashesh Out On UP Government: बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट  का फैसला आने के बाद विपक्षी खेमा में खुशी की लहर दौर पड़ी है। अब बसपा प्रमुख मायावती से लेकर चंद्रशेखर रावण तक उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। बता दें कि मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का छाया आतंक खत्म होगा।    
 
दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने कहा कि ये भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार को जोरदार तमाचा है। उन्होंने कहा कि बिना दोषी सिद्ध हुए या कोर्ट के निर्णय के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं।  
 
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला                        
 
बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 नवंबर को फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों में कानून का राज होना चाहिए। किसी के घर को मनमाने ढ़ग से नहीं गिराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी है, तो कानून के आधार पर घर गिरा सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध कार्रवाई करने पर अधिकारी को भी दंड मिलेगा।  
 
कार्रवाई से पहले नोटिस जारी हो 
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले आरोपियों का पक्ष भी सुना जाए। नियमों के मुताबिक नोटिस जारी होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए और आरोपी के मकान पर चिपकाया जाए। साथ ही कहा कि कार्रवाई से पहले 15 दिन का वक्त दिया जाए। नोटिस की जानकारी जिलाधिकारी को भी देनी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा की आरोपी के परिवार वालों को अवैध निर्माण हटाने का मौका मिले, उसके बाद बुलडोजर एक्शन हो। 

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