Ramayana Movie: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने फिल्म को लीक होने से बचाने के लिए सख्त 'डायनामिक एड-इंटरिम इंजंक्शन' जारी किया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अगर किसी ने फिल्म का एक भी सीन लीक किया तो उसे जेल तक हो सकती है।सोमवार को जस्टिस माधव जामदार ने यह आदेश गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनाया। इस कंपनी के पास फिल्म के कॉपीराइट और सभी बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) हैं। कंपनी ने मांग की थी कि फिल्म की मूल स्क्रिप्ट, किरदार, फुटेज, गाने और रिकॉर्डिंग को सुरक्षा दी जाए।
4000 करोड़ की है फिल्म, ट्रेलर भी हुई थी लीक
सुनवाई के दौरान कंपनी ने अदालत को बताया कि 'रामायण' के पहले भाग को ही 2000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और दो-भाग वाली इस पूरी फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये है। कंपनी ने बताया कि सख्त गोपनीयता के बावजूद प्रीव्यू स्क्रीनिंग के दौरान दोनों ट्रेलरों को चोरी-छिपे रिकॉर्ड करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लीक कर दिया गया था।इस पर जस्टिस जामदार ने कहा, "प्रथम दृष्टया, वादी को यह वास्तविक आशंका है कि फिल्म या उसके कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड करके अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड और स्ट्रीम किया जाएगा।
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"क्या है जॉन डो के खिलाफ आदेश?
कोर्ट ने अज्ञात 'जॉन डो' (अज्ञात पक्षों) के खिलाफ व्यापक निषेधाज्ञा जारी की है। इसका मतलब है कि जो लोग भी बिना इजाजत फिल्म को रिकॉर्ड, होस्ट, स्ट्रीम या शेयर करेंगे, उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी, भले ही अभी उनकी पहचान पता न हो।कोर्ट ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे YouTube, Instagram, Telegram को भी निर्देश दिया है कि गॉडपावर की ओर से नोटिस मिलते ही वे लीक लिंक और मिरर वेबसाइटों को तुरंत ब्लॉक या डिलीट करें।