
Income Tax Big Announcement: अब जिनकी संपत्ति विदेश में है और वो आयकर विभाग से छिपा रहे हैं, तो उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। साथ अपनी आय की जानकारी नहीं देने वालों को भी आयकर विभाग ने आगाह कर दिया है। बता दें कि, आयकर विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि विदेशी संपत्ति और आय जानकारी नहीं देने पर 10लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
इनकम टैक्स ने किया आगाह
आयकर विभाग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को यह जानकारी दी। विभाग ने करदाताओं को कहा है कि वे 2024-25के निर्धारण वर्ष में आयकर रिटर्न में ये जानकारी जरूर दें। आयकर विभाग ने कहा कि भारत के करदाताओं के लिए विदेशी बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध, किसी इकाई या व्यवसाय में वित्तीय साझेदारी, अचल संपत्ति, कस्टोडियल खाता, इक्विटी और ऋण ब्याज, आदि कोई भी पूंजीगत संपत्ति की जानकारी शेयर करनी होगी।
लोगों को भेजे जाएंगे मेल
आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा था कि अभियान तहत उन करदाताओं को संदेश और ईमेल भेजा जाएगा। मेल उनको भेजा जाएगा जिन्होंने पहले ही 2024-25के लिए अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है। यह संचार ऐसे लोगों को भेजा जाएगा, जिनकी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी के माध्यम से 'पहचान' की गई है कि उनके पास विदेश में संपत्ति या विदेशी आय हो सकती है।
सीबीडीटी ने आगे कहा कि इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों को याद दिलाना जिन्होंने अपने जमा किए गए आईटीआर में विदेशी संपत्तियों का विवरण नहीं दिया है। उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
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