Haryana News: हरियाणा श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत पंजीकृत निर्माण कामगारों को मकान खरीदने या निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण
इस योजना के अंतर्गत पात्र निर्माण श्रमिकों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन निर्माण श्रमिकों की मदद करना है, जिनके पास अक्सर स्थायी आवास की सुविधा नहीं होती।
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें और दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। इसके तहत आवेदक का श्रम विभाग में पंजीकरण अनिवार्य है और कम से कम पांच वर्षों की नियमित सदस्यता जरूरी है।
इसके अलावा, आवेदन करते समय क्लेम फॉर्म-14 के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए और 60 वर्ष की आयु पूरी होने में कम से कम 8 वर्ष का समय शेष होना आवश्यक है।
ब्याज मुक्त ऋण होने के कारण श्रमिकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं पड़ता। वे आसानी से ऋण चुकाकर अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं।