
GRAP-IV In Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को AQI'गंभीर प्लस' स्तर से ऊपर पहुंच गया। जिसके बाद सीपीसीबी और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित CAQM ने सोमवार से GRAP-IV लागू कर दिया है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने GRAP-IV के नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया. जो आज सुबह 8 बजे से लागू हों चुका है।
बता दें, ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन हो गई है। लेकिन जरूरी सेवाएं देने वाले सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, BS-6 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा कारखानों, निर्माण कार्यों, और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही स्कूलों को भी बंद किया गया है।
दिल्ली में लागू हुआ GRAP-IV
बता दें, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण नियंत्रण के नियमों की घोषणा की है। इसके साथ दिल्ली सरकार ने वाहनों के लिए "ऑड-ईवन" नियम लागू कर दिए है। साथ ही, कक्षा 6 से 9 और 11 वीं की क्लासेस अब ऑनलाइन मोड में होगी।
दिल्ली में क्या खुला?
दिल्ली में क्या नहीं खुला?
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