GRAP 3 Rules in Delhi: राजधानी दिल्ली और NCR में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 के करीब पहुंच गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। गुरुवार शाम 4 बजे दिल्ली का औसत AQI 382 दर्ज किया गया, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-3 लागू करने का फैसला लिया।आपको बता दें कि जब AQI 401 से 450 के बीच होता है तो GRAP-3 लागू किया जाता है, जबकि 450 से ऊपर जाने पर सबसे सख्त GRAP-4 लागू होता है।
GRAP-3 के तहत क्या-क्या रहेगा बंद?
1. कंस्ट्रक्शन पर पूरी रोक:
सभी गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद कर दिए गए हैं। इसमें मिट्टी की खुदाई, पाइलिंग, ड्रिलिंग और रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट का खुले में काम शामिल है।
2. गाड़ियों पर बैन:
दिल्ली और NCR के जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाली 4-पहिया गाड़ियों के चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों, खासकर कच्ची सड़कों पर चलने वालों पर भी प्रतिबंध है।
3. स्कूलों पर असर:
छोटे बच्चों को जहरीली हवा से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को फिजिकल मोड में बंद कर दिया गया है और पढ़ाई ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई है।
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4. वर्क फ्रॉम होम:
CAQM ने प्राइवेट कंपनियों और दफ्तरों को सलाह दी है कि वे प्रदूषण कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल अपनाएं, ताकि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम हो।
5. फैक्ट्रियां और जनरेटर:
जो स्टोन क्रशर, माइनिंग और हॉट-मिक्स प्लांट क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें बंद रखा जाएगा। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। दिल्ली में बाहर से आने वाली डीजल इंटर-स्टेट बसों पर भी रोक लगा दी गई है। किसे मिलेगी छूट?रेलवे, मेट्रो निर्माण, हवाई अड्डे, रक्षा और अस्पताल जैसी जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को जारी रखने की अनुमति है, लेकिन उन्हें धूल नियंत्रण के कड़े नियमों का पालन करना होगा।
आज दिल्ली में कहां कितना AQI?
पंजाबी बाग - 455
रोहिणी - 449
जहांगीरपुरी - 449
DTU - 445
मुंडका - 438
बवाना - 428
अलीपुर - 427
द्वारका - 425
नरेला - 425
बुराड़ी - 404
चांदनी चौक - 403