Rule Change 1 November: एक नवंबर से दिल्ली में नए नियम लागू हो रहे हैं। और ये नियम गाड़ियों को लेकर हैं। जिसमें नॉन-बीएस 6 गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कल से लागू होने वाले नए नियमों की जानकारी दी है। अगर आप सीएनजी या इलेक्ट्रिक या बीएस-6 गाड़ी के उपयोगी हैं तो आपको इस नो इंट्री की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हैं। आइए जानते हैं इसके नियम और डिटेल्स।
1 नवंबर से दिल्ली से आने जाने वाले वाहनों के लिए कुछ नए नियम तय किए गए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की जानकारी दी है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं। या आपका दिल्ली रोज आना-जाना लगा रहता हैं तो आपको नियम के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए।
इन गाड़ियों पर नहीं रहेगा प्रतिबंध
एडवाइजरी के मुताबिक इन गाड़ियों पर रोक नहीं है। जैसे BS-6 कंप्लायंट गाड़ियां CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जरूरी सेवाओं से जुड़ी छूट वाली गाड़ियां ये नियम उन गाड़ियों पर लागू है जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं है या जो BS-6 से नीचे हैं। ट्रकों के लिए भी सख्ती है। जिन ट्रकों को दिल्ली नहीं आना है, उन्हें शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। उन्हें पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जाना होगा।
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No PUC, No Fuel नियम भी लागू
दिल्ली में अब 'नो वैलिड PUC, नो फ्यूल' पॉलिसी भी लागू है। यानी अगर आपके पास वैध PUC नहीं है तो आपको पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। CNG और EV यूजर्स को इससे राहत है।
पार्किंग भी हुई महंगी
नई E-बसें1 नवंबर से प्राइवेट गाड़ियों के लिए ऑथराइज्ड पार्किंग का चार्ज दोगुना कर दिया गया है। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इसमें छूट दी गई है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार 150 नई इलेक्ट्रिक बसें भी बेड़े में जोड़ रही है।दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सफर से पहले अपनी गाड़ी की एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें।