Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। नई नीति के तहत पात्र खरीदारों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर पहले साल 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए EV सब्सिडी पोर्टल भी शुरू किया है। इसके जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
पहले साल सबसे ज्यादा फायदा
नई नीति के अनुसार पहले साल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दूसरे साल यह राशि घटकर 20,000 रुपये और तीसरे साल 10,000 रुपये रह जाएगी। इसलिए सरकार ने लोगों से पहले साल ही वाहन खरीदने की अपील की है।
सब्सिडी के लिए जरूरी शर्तें
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत 2.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वाहन का दिल्ली में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। केवल सरकार द्वारा तय किए गए पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही यह सुविधा मिलेगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक का पहला पेज या कैंसिल चेक, पैन कार्ड और जहां जरूरी हो वहां GSTIN की जानकारी देनी होगी।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
आवेदक को सबसे पहले EV सब्सिडी पोर्टल पर जाकर वाहन नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक दर्ज करने होंगे। इसके बाद RC से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करना होगा। फिर बैंक खाते की जानकारी भरकर सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा होने के बाद एक आवेदन संख्या मिलेगी, जिससे उसकी स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी।
सरकार के अनुसार, आवेदन मंजूर होने के बाद 60 दिनों के भीतर आधार से सत्यापित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। नई EV पॉलिसी से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने और प्रदूषण कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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