आज नहीं किया तो पछताएंगे! टैक्स बचाने से लेकर निवेश तक तुरंत निपटाएं ये जरूरी काम, नहीं तो होगा नुकसान

आज नहीं किया तो पछताएंगे! टैक्स बचाने से लेकर निवेश तक तुरंत निपटाएं ये जरूरी काम, नहीं तो होगा नुकसान

FY End Last Day Today: वित्तीय वर्ष 2025-26आज यानी 31मार्च 2026को समाप्त हो रहा है। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुन रहे हैं तो टैक्स बचत के कई मौके आज रात 12बजे तक खत्म हो जाएंगे। निवेश, प्रूफ जमा करने और कंप्लायंस से जुड़े काम निपटाने में देरी हुई तो न सिर्फ टैक्स बचत का फायदा हाथ से निकल जाएगा, बल्कि ज्यादा टीडीएस कटौती या ब्याज-जुर्माना भी लग सकता है। तो चलिए जानते है उन कामों के बारे में जिन्हें आज ही पूरा करना होगा।

1. टैक्स सेविंग निवेश पूरा करें

पुरानी टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के तहत ₹1.5लाख तक की छूट पाने के लिए PPF, ELSS म्यूचुअल फंड, NSC, टैक्स सेविंग FD, LIC प्रीमियम या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश आज ही कर लें।

  • सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी 31मार्च तक पेमेंट करना जरूरी है।
  • NPS में अतिरिक्त ₹50,000की छूट (80CCD(1B)) का भी फायदा आज ले सकते हैं।

ध्यान दें:1अप्रैल से किए गए निवेश अगले वित्त वर्ष में ही गिने जाएंगे। ऑनलाइन मोड से तुरंत निवेश संभव है, लेकिन बैंक प्रोसेसिंग में देरी न हो इसलिए आज सुबह या दोपहर में ही पूरा करें।

2. एम्प्लॉयर को निवेश के प्रूफ जमा करें

सैलरीड व्यक्ति जिन्होंने साल भर में टैक्स बचत निवेश का दावा किया था, उन्हें आज या अपने कंपनी के कट-ऑफ डेट से पहले सभी दस्तावेज (PPF, ELSS, हेल्थ इंश्योरेंस आदि के रसीद/स्टेटमेंट) एचआर या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सौंप दें। लेकिन देरी हुई तो कंपनी ज्यादा TDS काट सकती है, जिसकी भरपाई ITR फाइल करते समय मिलेगी लेकिन कैश फ्लो पर असर पड़ेगा। कई कंपनियों में मार्च पेरोल के लिए प्रूफ की लास्ट डेट आज ही है।

3. एडवांस टैक्स का बकाया भुगतान करें

अगर आपका बिजनेस इनकम है या सैलरी के अलावा अन्य आय है और अभी तक फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है, तो आज ही एडवांस टैक्स जमा कर दें। देरी पर सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज लग सकता है। 15मार्च की आखिरी किस्त का समय निकल चुका है, लेकिन पूरी राशि 31मार्च तक जमा करके ब्याज से बच सकते हैं।

4. टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग और कैपिटल गेन की समीक्षा करें

शेयर या म्यूचुअल फंड में अनरियलाइज्ड गेन/लॉस चेक करें। टैक्स हार्वेस्टिंग के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) को ₹1.25लाख तक टैक्स-फ्री रखने के लिए आज (मार्केट खुला होने पर) जरूरी ट्रेड्स कर सकते हैं।

5. AIS, Form 26AS चेक करें

आयकर विभाग की AIS (Annual Information Statement) और Form 26AS में अपनी सारी इनकम, TDS/TCS और ट्रांजेक्शन मैच कर लें। अगर कोई मिसमैच है तो सुधार के लिए समय रहते कदम उठाएं। इसके अलावा घर का किराया, होम लोन ब्याज, चैरिटेबल डोनेशन (80G) आदि से जुड़े पेमेंट भी आज ही निपटा लें ताकि ITR में दावा किया जा सके।

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