हरियाणा में एक बार फिर बुलडोजर चलने वाला है। हरियाणा में शहरी विकास प्राधिकरण की तऱफ से सेक्टरों में अवैध कब्जों को लेकर एक्शन शुरु कर दिया है। इसके लिए हिसार, फतेहाबाद और हांसी में 2 जुलाई से टूटेंगे अवैध रैंप-बाउंड्री; देखें आपके सेक्टर का नंबर कब ?

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अध्यादेश, 2026 जारी करके हरियाणा ग्राम शामलात भूम (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। मौजूदा प्रावधानों के तहत, निदेशक, विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा के पास उन योग्य आवेदकों को शामलात देह बेचने की मंजूरी देने का अधिकार है, जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पहले ऐसी जमीन पर अपने घर बनाए थे।
अभी बड़ी संख्या में आवेदन अलग-अलग स्तरों पर लंबित हैं और मंजूरी अपेक्षित हैं। ऐसे मामलों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने और योग्य आवेदकों को समय पर राहत देने के लिए स्वीकृति देने का अधिकार सम्बन्धित जिला उपायुक्त को दिया गया है।