Khan Sir Bail News: बिहार की राजधानी पटना के चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसके साथ ही उनके कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने खान सर के दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली है। अदालत के इस फैसले के बाद खान सर और उनके सहयोगियों को बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने दिए निर्देश
जानकारी के मुताबिक, पटना सिविल कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए खान सर समेत अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने पिछली सुनवाई के बाद बताया था कि जिला जज छुट्टी पर होने के कारण आदेश उस दिन जारी नहीं हो सका था। उन्होंने कहा था कि फैसला आने तक खान सर को मिली अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी और उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
फैसला रखा गया सुरक्षित
इस मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के अलावा उनके दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई थी। अदालत ने सभी मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि खान सर बिहार के पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए काफी लोकप्रिय हैं।
आगे की कार्रवाई अभी जारी
उनकी पढ़ाने की शैली और आसान तरीके से समझाने के कारण बड़ी संख्या में छात्र उनसे जुड़े हुए हैं। कोचिंग विवाद के बाद यह मामला काफी चर्चा में आया था। अब अदालत के फैसले के बाद खान सर और उनके समर्थकों को राहत मिली है। वहीं, मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों को फिलहाल राहत मिल गई है और आगे की कार्रवाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।
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