SC Hear On Cheque Bounce Case:चेक बाउंस मामले में जमानत पर चल रहे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को कोर्ट ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राजपाल यादव राजपाल यादव को 2 हफ्ते का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उनके लिए आखिरी मौका है। कोर्ट ने राजपाल यादव को 2 करोड़ रुपए जमा करने और बकाया राशि जमा करने को कहा है। साथ ही राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
8 सितंबर की सुनवाई में क्या हुआ
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपए जमा करने पर ही सरेंडर में छूट देने को कहा था। कोर्ट ने ये रकम जमा करने के लिए 9 सितंबर तक वक्त दिया था। कोर्ट ने कहा कि उन्हें चेक बाउंस मामले में तभी राहत मिलेगी, जब वह पैसे जमा करेंगे, अन्यथा उन्हें जेल जाना होगा।
क्या है चेक बाउंस का मामला
राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला साल 2010 में उनकी फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' से लिए गए 5 करोड़ रुपये के कर्ज और उसके भुगतान के लिए दिए गए चेक बाउंस होने से जुड़ा है। राजपाल यादव ने अपनी डेब्यू फिल्म के लिए 2010 में कंपनी से 5 करोड़ रुपये लिए थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई जिससे वे कर्ज में डूब गए। कर्ज चुकाने के लिए दिए गए 1.05 करोड़ रुपये के 7 चेक 2013 में बाउंस हो गए थे। ब्याज और अन्य बकाये को मिलाकर कुल राशि बढ़कर 9 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है।
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