Supreme Court Hearing On Cracking:दिवाली के त्योहार पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण और त्योहार के उत्साह के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए शीर्ष अदालत ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। हालांकि, इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। यानी लोग सुबह एक घंटे और शाम को दो घंटे तक पटाखे जला पाएंगे।
अदालत ने क्या कहा
अदालत ने स्पष्ट किया है कि पटाखे जलाने की अनुमति केवल निर्धारित समय और नियमों के तहत ही होगी। इस दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रतिबंधित और सामान्य पटाखों की बिक्री तथा इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।
वायु प्रदूषण को लेकर बढ़ी चिंता
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अदालत ने पहले भी पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध और ग्रीन पटाखों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस बार भी लोगों से नियमों का पालन करने और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए दिवाली मनाने की अपील की गई है।
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