सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR पर निर्वाचन आयोग दिया ये आदेश, 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR पर निर्वाचन आयोग दिया ये आदेश, 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

Supreme Court Order: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर जांच और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जारी है। बता दें कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दर्ज की गई हैं। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है। आज मंगलवार को याचिकाओं पर विचार करने के लिए समय सीमा तय करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सुनवाई 12 अगस्त को होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को 8 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दर्ज करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया सुझाव

दरअसल, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि वह आधार कार्ड और वोटर ID को दस्तावेजों के रूप में मान्य करने पर विचार करें।

कोर्ट ने क्या कहा?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने SIR पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि SIR पर तत्काल कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से इस पर स्थगन की मांग नहीं की गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी।

याचिकाकर्ताओं ने लगाए ये आरोप

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है। उनका कहना है कि SIR की प्रक्रिया से लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा है। इसमें खासकर महिलाएं, गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हैं। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण ने दलीलें पेश की हैं। 

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