Haryana News: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए DAYALU (दयालु) योजना को लेकर अहम घोषणा की है। अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को एक लाख से पांच लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि, इस योजना का लाभ पात्र लोगों को मिलेगा। ऐसे में चलिए जानते हैं क्या है पात्रता।
DAYALU (दयालु) योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता:
परिवार पहचान पत्र (PPP) में नाम होना चाहिए
परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक हो
6 वर्ष से 60 वर्ष आयु तक के सदस्य पात्र
कितनी दी जाएगी सहायता राशि:
6 से 12 वर्ष : ₹1,00,000
12 से 18 वर्ष : ₹2,00,000
18 से 25 वर्ष : ₹3,00,000
25 से 45 वर्ष : ₹5,00,000
45 से 60 वर्ष : ₹3,00,000
कब मिलता है DAYALU (दयालु) योजना का लाभ
परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में योजना का लाभ दिया जाता है।यदि आपके आसपास किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को DAYALU योजना की जानकारी अवश्य दें। यह सहायता राशि उनके परिवार को आर्थिक सहारा देने में मदद कर सकती है। कृपया इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जरूरतमंद परिवार इसका लाभ उठा सकें। फॉर्म भरवाने के लिए आप अपने नजदीकी CSC सेंटर से नाम मात्र फीस में फॉर्म भरवा सकते हैं।
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