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हरियाणा में घर बनाने से पहले जान लें नया नियम, 4 मंजिला बिल्डिंग के लिए करना होगा ये जरूरी काम

हरियाणा में घर बनाने से पहले जान लें नया नियम, 4 मंजिला बिल्डिंग के लिए करना होगा ये जरूरी काम

Haryana Building Rules 2026: हरियाणा सरकार ने मकान निर्माण के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि अब स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला मकान का निर्माण गुरुग्राम को छोड़कर पूरे हरियाणा में केवल उन सड़कों पर ही होगा, जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 10 मीटर या उससे ज्यादा होगी। बता दें, यह फैसला इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता, यातायात सुविधा और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

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क्या कहते है नए नियम?

मकान निर्माण के नए नियमों के तहत 4 मंजिला भवन (स्टिल्ट सहित) केवल 10 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़कों वाले प्लॉट पर ही बनाए जाएंगे। नहीं तो आपको चौथी मंजिल बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसी के साथ यह निर्माण कार्य गुरुग्राम को छोड़कर पूरे हरियाणा में कहीं भी लागू हो सकता है। इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी, यातायात जाम, पानी-सीवरेज की कमी और बुनियादी सुविधाओं पर अतिरिक्त बोझ को रोकना है।

इन लोगों पर पड़ेगा असर

वहीं, अब जो प्लॉटधारक 4 मंजिला मकान बनाने का प्यान कर रहे हैं, उन्हें अब सबसे पहले अपनी सड़क की चौड़ाई चेक करनी होगी। यानी कुल मिलाकर DTCP (Department of Town & Country Planning) या संबंधित स्थानीय निकाय से बिल्डिंग प्लान मंजूरी लेने से पहले 10 मीटर रोड की शर्त पूरी करनी अनिवार्य होगी।

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