सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को मिली बड़ी राहत, इस मामले में जमानत हुई मंजूर

सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को मिली बड़ी राहत, इस मामले में जमानत हुई मंजूर

Abbas Ansari Case:मुख्तार अंसारी के बेटेअब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आर्म्स लाइसेंस मामले में अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जानकारी के लिए बता दें कि, अब्बास अंसारी पर शूटिंग प्रतियोगताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का आरोप था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसी मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि साल 2015 में लाइसेंस के आयात के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था और विभाग इसे जारी करते थे। उन्होंने कहा कि FIR में जिस घटना का जिक्र किया गया है उस दौरान अब्बस पैदा नहीं हुआ था।

क्या कहाअब्बास अंसारी ने कोर्ट में

कोर्ट में अब्बास अंसारी ने बताया कि जो दूसरी FIRपुलिस द्वारा की गई है उस दौरान उनकी उम्र केवल 6 साल की थी। यूपी सरकार ने कोर्ट में अब्बास अंसारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब हथियारों को दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट किया गया तो अधिकारियों को और सरकारी अथॉरिटी को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। यूपी सरकार ने बताया कि उन्होंने दो लाइसेंस हासिल किए थे जिसकी जानकारी अथॉरिटी को नहीं दी गई थी। इसके अलावा यूपी सरकार ने कहा कि अब्बास अंसारी कई आपराधिक मामले में भी शामिल हैं। मुख्तार अंसारी के बेटेअब्बास अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने शूटिंग प्रतियोगताओं के बहाने विदेशी बंदूके खरीदी है। इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को लेकर नोटिस जारी किया था। 

क्या है पूरा मामला

इसपर चार हफ्ते के अंदर यूपी सरकार से कोर्ट मे जवाब मांगा था। साल 2023 के नवंबर महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब्बास पर भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लंघन करते हुए एक पिस्तौल, एक राइफल और एक छह बैरल को आयात करने का आरोप है। इसके साथ अब्बास अंसारी पर अब्बास अंसारी पर तीन अतिरिक्त बैरल वाली एक पिस्तौल को भी आयात कराने का आरोप लगा हुआ है। 

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