Dhananjay Singh: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, धनंजय सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। उनकी सात साल की सजा को हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। बता दें, धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मामले में 7 साल की सजा हुई थी।
जौनपुर से बरेली जेल किया जा रहा था शिफ्ट
जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को राहत के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक झटका भी दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। इसका मतलब है कि धनंजय सिंह जेल के बाहर तो आ सकते हैं लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। धनंजय सिंह को आज सुबह ही जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था। तभी इस बीच यह फैसला आ गया था।
सात साल की सजा पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को धनंजय सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई। गुरुवार को जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में फिर से सुनवाई हुई थी। उस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने शनिवार को धनंजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। उनकी सात साल की सजा पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें, नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण-रंगदारी के मामले में जौनपुर की MP-MLA कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी।
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