Khan Sir vs Roushan Sir:खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद के बीच का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रौशन आनंद को पुलिस पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। जबकि शुक्रवार को खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।
ऐसे में खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इस स्थिति में बड़ा सवाल यह है कि खान सर के पास गिरफ्तारी से बचने के लिए कौन-कौन से कानूनी रास्ते हैं। खान सर के वकील अरविंद कुमार माव्वर का कहना है कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी।
खान सर पर दर्ज हुआ मुकदमा
अरविंद कुमार मव्वार का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, क्योंकि उनके स्टाफ ने 2 जून को डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। गार्ड्स ने सुरक्षा के लिए हवाई फायरिंग की थी। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था लेकिन एफआईआर में दिए गए बयान में उनका नाम शामिल कर दिया गया है। ये बदनाम करने की कोशिश है।आपको बता दें कि खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खान सर के गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे।
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पुलिस ने छात्रों को किया अलर्ट
खान सर के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। खास बात यह है कि इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। शुक्रवार को लॉ-एंड-ऑर्डर को लेकर आईजी ऑफिस में पुलिस की उच्चस्तरीय बैठक हुई है। पुलिस ने छात्रों से अपील की थी कि वो किसी कोचिंग सेंटर के अफवाह में ना आएं।