"मामले की सुनवाई जल्द करें...", शरजील इमाम की जमानत याचिका पर SC का हाईकोर्ट को आदेश

Supreme Court Order High Court: दिल्ली दंगे का आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर शुक्रवार यानी 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि मामले पर तुरंत सुनावई की जाए। शरजील की जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस एम त्रिवेदी और एससी शर्मा की बेंच ने की।

दूसरी तरफ शरजील के वकील सिद्धार्थ दवे ने भी कोर्ट में दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि जमानत याचिका 2022 से कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि वह वर्तमान में जमानत के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाल रहे हैं।            

दिल्ली दंगे का घटनाक्रम                    

बता दें कि दिल्ली में दंगा फैलाने के आरोप में शरजील इमाम जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही उस पर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। गिरफ्तार होने के बाद वो जेल में बंद है। दिल्ली हाईकोर्ट में उसने जमानत याचिका भी दाखिल की है लेकिन मामला 2022 से लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख 25 नवंबर तय कर दी है।  

दिल्ली दंगा के बारें में जानें      

बता दें कि साल 2020 में 23 से 26 फ़रवरी के बीच हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की जान गई थी। इसके अलावा 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। चार दिनों तक चले दंगों में जान-माल का भारी नुक़सान हुआ था।  कई लोगों के घर और दुकानों को जला दिया गया था। इस दंगे का मास्टरमाइंड शरजील इमाम बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 758 एफ़आईआर दर्ज की है। वहीं 2619 लोगों को गिरफ़्तार किया है।

14 अभियुक्त हए बरी

इससे पहले दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने कोर्ट 14 अभियुक्तों को बरी कर दिया था। कोर्ट  ने 11 सितम्बर को दिए अपने फ़ैसले में संदेह का लाभ देते हुए - मोहम्मद शाहनवाज़ उर्फ़ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ़ छुटवा, शाहरुख़, राशिद उर्फ़ राजा, आज़ाद, अशरफ़ अली, परवेज़, मोहम्मद फ़ैसल, राशिद उर्फ़ मोनू और मोहम्मद ताहिर को बरी कर दिया था।          

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