Haryana News: हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने पात्र कर्मचारियों को एक बार का मौका दिया है कि वे तय करें कि उन्हें कॉमन कैडर में रहना है या उससे बाहर होना है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार यह सुविधा विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत भर्ती हुए सभी ग्रुप-डी कर्मचारियों और 28 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगी। सरकार ने ग्रुप-डी सेवा ढांचे में हुए बदलावों के बाद यह एकमुश्त विकल्प देने का निर्णय लिया है।
सरकार ने प्रक्रिया को बनाया आसान
जो कर्मचारी कॉमन कैडर में बने रहने का विकल्प चुनेंगे, उनकी सेवा पहले की तरह हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 के तहत संचालित होगी। वहीं, जो कर्मचारी कॉमन कैडर से बाहर जाने का फैसला करेंगे, वे अपने संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। कर्मचारी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक निर्धारित पोर्टल पर जाकर अपना विकल्प दर्ज कर सकेंगे। पोर्टल पर लॉगिन केवल ओटीपी के माध्यम से होगा। इसके लिए कर्मचारियों को अपने एचआरएमएस में पंजीकृत मोबाइल नंबर का ही उपयोग करना होगा।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि हर पात्र कर्मचारी तय समय के भीतर अपना विकल्प जरूर दर्ज करे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि तक अपना विकल्प नहीं भरता है, तो उसे स्वतः कॉमन कैडर में बने रहने वाला माना जाएगा। सरकार ने सभी विभागों से इस निर्णय की व्यापक जानकारी कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय-सीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कराई जाए, ताकि किसी भी कर्मचारी को परेशानी न हो। सरकार का मानना है कि इस फैसले से ग्रुप-डी कर्मचारियों को अपनी सेवा से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिलेगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी व व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सकेगी।
Also read: हरियाणा के विधायक को विदेशी नंबर से धमकी, 5 करोड़ नहीं दिए तो अंजाम भुगतने की चेतावनी