दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Umar Khalid Gets Interim Bail: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने बुधवार यानी 18 दिसंबर को उमर खालिद को अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि, उमर खालिद ने अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोप में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था।  

बता दें कि उमर खालिद पिछले पांच साल से जेल में बंद है। खालिद पर आरोप है कि उसने दी दिल्ली दंगों की साजिश रची थी। इसके बाद उसके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

कब हुई थी उमर खालिद की गिरफ्तारी?

उमर खालिद को सितंबर 2020 में अरेस्ट किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कई अन्य आरोप लगाया गया था। वह 2020 से ही वह जेल में बंद है। यह उमर खालिद की दूसरी जमानत याचिका है। इससे पहले निचली अदालत ने पहली बार मार्च 2022 में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उमर खालिद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी अक्टूबर 2022 में बेल देने से इनकार कर दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था      

इसके बाद उमर खालिद ने मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। याचिका पर कई बार सुनवाई टली लेकिन, बाद में उमर ने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि हम परिस्थितियों में बदलाव के कारण याचिका वापस लेना चाहते हैं और उचित राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का जाना चाहते हैं। बता दें कि दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इन दंगों में कई दुकानें और घर जला दिए गए थे।                                                                                                                                                                     

Leave a comment