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SC ने पूर्व CM भूपेश बघेल और उनके बेटे को दिया बड़ा झटका, हाई कोर्ट जाने की दी सलाह

SC ने पूर्व  CM भूपेश बघेल और उनके बेटे को दिया बड़ा झटका, हाई कोर्ट जाने की दी सलाह

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई से इनकार कर दिया और उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट एजेंसियों की शक्तियों को लेकर दर्ज याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है। इस मामले को लेकर कोर्ट में 6 अगस्त को सुनवाई होगी। साथ ही, पीएमएलए कानून को लेकर कोर्ट ने कहा कि इस कानून पर सवाल तभी क्यों उठता है जब कोई प्रभावी व्यक्ति गिरफ्तार होता है?

शराब घोटाले में थे शामिल

दरअसल, भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में शामिल थे। ईडी चैतन्य बघेल को इस घोटाले का मास्टरमाइंड मानते हैं। ईडी के अनुसार 2019 से 22 के बीच राज्य में 2100 करोड़ का घोटाला हुआ था। इसका पूरा पैसा चैतन्य ने ही मैनेज किया। उन्होंने 16.7 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के विकास के लिए किया था। 

कई लोग हुए ये गिरफ्तार

ईडी के मुताबिक, भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के समय इस घोटाले के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा था। वहीं, शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों को 2,100 करोड़ रुपये से ज्यादा का फायदा हुआ था। ईडी ने इस मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा के अलावा अनवर ढेबर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पूर्व अधिकारी अनिल टुटेजा, भारतीय दूरसंचार सेवा (ITS) के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था।

वहीं, ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 22 जुलाई को उन्हें अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। 

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