बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नए सिरे से जांच की याचिका खारिज

बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नए सिरे से जांच की याचिका खारिज

Brij Bhushan Saran Singh: महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में घिरे बृजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें बढ़ गई हैं। दरअसल, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज के भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि यौन शोषण मामले में नए सिरे से जांच हो। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया था कि वो घटना वाले दिन देश में ही नहीं थे। अब इस मामले में आरोप को तय करने के लिए 7 मई को सुनवाई होगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बृजभूषण शरण सिंह अदालत में पेश हुए। इस मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने की। इस मामले में अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा कि आरोपी की CDR रिलाइड दस्तावेज है या अनरिलाइड?जिसपर जांच अधिकारी ने कहा कि अनरिलाइड। इस पर अदालत ने कहा,तो आपने चार्जशीट में क्यों लिखा?

क्या लगे हैं आरोप

बता दें, एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसी दिन उसका बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली कार्यालय में यौन उत्पीड़न किया था। जबकि बृजभूषण के वकील ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ आए कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर भरोसा किया था और कहा था कि वे 7 सितंबर 2022 को WFI गए थे, जहां लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया।

जांच की मांग की थी

उनकी WFI कार्यालय में उपस्थिति को लेकर बृज भूषण सिंह के वकील ने जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही अदालत में बृजभूषण के पासपोर्ट की कॉपी दी है, जिस पर उस तारीख पर इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है। महिला पहलवानों के वकील ने इस याचिका पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह याचिका मामले में देरी करने के लिए दायर की गई है।

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