Haryana News: भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा (Chief Electoral Officer, Haryana) द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2026) अभियान के तहत दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब प्रदेशवासी 30 सितंबर, 2026 तक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने, हटाने या किसी भी प्रकार का संशोधन करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कौन सा फॉर्म किस काम के लिए भरें?
फॉर्म-6 (नए मतदाता के लिए)
यदि आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और आपका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो नया वोट बनवाने के लिए फॉर्म-6 भरें।
फॉर्म-7 (नाम हटवाने के लिए)
यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है या उन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है, तो मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाएगा।
फॉर्म-8 (विवरण सुधारने व संशोधन के लिए)
यदि आपके वोटर कार्ड या मतदाता सूची में नाम, आयु, पता, फोटो अथवा अन्य किसी जानकारी में कोई गलती है, या आपने स्थान परिवर्तन किया है, तो सुधार के लिए फॉर्म-8 भरें।
विशेष निर्देश
फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भरते समय आवश्यक पहचान/निवास दस्तावेज और घोषणा-पत्र (Declaration) अवश्य साथ लगाएं।
कैसे और कहां करें आवेदन?
ऑनलाइन माध्यम
निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करें।
इसके अलावा ECINET ऐप डाउनलोड करके भी सेवाएं ले सकते हैं।
ऑफलाइन माध्यम
अपने नजदीकी क्षेत्र के ERO / AERO कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत रूप से फॉर्म और संबंधित दस्तावेज जमा करवा सकते हैं
अधिक जानकारी व सहायता के लिए
मतदाता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क करें या voters.eci.gov.in पर जाकर मतदाता सूची चेक करें। इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि कोई भी अपना वोट बनवाने या सुधारने से न छूटे।