Jhajjar sarpanch suspended: हरियाणा की झज्जर जिला उपायुक्त वर्षा खांगवाल ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बेरी खंड के गांव दिमाना की सरपंच ज्योति को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। डीसी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। जारी आदेशों के अनुसार सरपंच ज्योति के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
जांच अधिकारी नियुक्त
डीसी वर्षा खांगवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नियमित जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके लिए बेरी के उप मंडल अधिकारी (SDM) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट आने तक सरपंच पद से निलंबित रहेंगी।आदेश में कहा गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51-2 के तहत ज्योति को ग्राम पंचायत की किसी भी कार्रवाई, बैठक और फैसले में भाग लेने से वंचित किया जाता है।
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पंचायत का रिकॉर्ड सौंपने के आदेश
आदेशों में यह भी निर्देश दिया गया है कि सरपंच के अधीन मौजूद पंचायत की चल-अचल संपत्ति, बैंक खाते, अभिलेख और अन्य सभी सामग्री को तत्काल प्रभाव से बहुमत वाले पांच पंचों को सौंपा जाए, ताकि गांव के विकास कार्यों में कोई बाधा न आए।बता दें कि पिछले कुछ महीनों में जिले में सरपंचों के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थीं। डीसी की इस कार्रवाई के बाद अन्य पंचायत प्रतिनिधियों में भी हड़कंप मचा हुआ है।