
Renukaswamy Murder Case: रेणुकास्वामी मर्डर में कन्नड़ एक्टर दर्शन की सुप्रीम कोर्ट जमानत ने खारिज कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की जमानत रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था। दर्शन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया और कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले में कई खामियां हैं।
कोर्ट ने दी ये दलील
कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने इस फैसले पर विचार किया है, जमानत देने और रद्द करने पर भी। यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के आदेश में गंभीर खामियां हैं, बल्कि यह एक यांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाता है और इसके अलावा, हाईकोर्ट ने प्री-ट्रायल में ही इसकी जांच की। पीठ ने आगे कहा कि निचली अदालत ही एकमात्र उपयुक्त मंच है। पुख्ता आरोपों और फोरेंसिक सबूतों के साथ जमानत रद्द करने की पुष्टि होती है। इसलिए याचिकाकर्ता की जमानत रद्द की जाती है। बता दें कि ये फैसला कर्नाटक सरकार द्वारा हाईकोर्ट के 13 दिसंबर 2024 के दर्शन और सह-आरोपी को जमानत देने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है।
रेणुकास्वामी मर्डर केस
एक्टर दर्शन, अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोगों पर 33 वर्षीय रेणुकास्वामी नाम के एक प्रशंसक को किडनैप करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसने कथित तौर पर पवित्रा को अश्लील मैसेज भेजे थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि पीड़ित को जून 2024 में 3 दिनों तक बेंगलुरु के एक शेड में रखा गया और प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उसका शव एक नाले से बरामद किया गया। राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य को नोटिस जारी किया था।
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