Pawan Khera Bail: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत देते हुए सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। 30 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण मिला हुआ है। कोर्ट ने साफ किया कि इस स्वतंत्रता को आसानी से खतरे में नहीं डाला जा सकता। इसलिए क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन केस नंबर 04/2026 में अगर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी होती है, तो उन्हें तुरंत अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।
कोर्ट ने रखी जमानत के साथ शर्ते
कोर्ट ने यह भी माना कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। यह विवाद हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइंया से जुड़े बयान को लेकर शुरू हुआ था। पवन खेड़ा ने उन पर एक से ज्यादा पासपोर्ट और विदेशों में संपत्ति होने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय कुछ शर्तें भी तय की हैं। कोर्ट ने कहा कि जब भी पुलिस जांच के लिए बुलाए, पवन खेड़ा को उपस्थित होना होगा। साथ ही, वह किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके अलावा बिना अदालत की अनुमति के देश से बाहर जाने पर भी रोक लगाई गई है।
ट्रायल कोर्ट जोड़ सकता है और शर्ते
कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट जरूरत के हिसाब से और शर्तें जोड़ सकता है। साथ ही, जमानत देते समय जिन दस्तावेजों और तथ्यों का जिक्र किया गया है, उनका केस के अंतिम फैसले से कोई संबंध नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई अपने स्तर पर कानून के अनुसार करेगा। गौरतलब है कि पवन खेड़ा ने इससे पहले असम की निचली अदालत और गुवाहाटी हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते की ट्रांजिट बेल दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है।
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