HARYANA: अब डॉक्टरों और स्टाफ की मनमानी होगी बंद, अस्पतालों के लिए लागू हुए DRESS CODE

HARYANA: अब डॉक्टरों और स्टाफ की मनमानी होगी बंद, अस्पतालों के लिए लागू हुए DRESS CODE

dress code in hospitals: हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जिसमें कहा गया है कि अब राज्य के अस्पतालों में फैशन नहीं चलेगा। डॉक्टर और स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाएगा और इस फैसला का  अस्पतालों में सख्ती से पालन किया जाएंगा। साथ ही हेयरस्टाइल भी तय किया गया है।

अस्पतालों में लगा ड्रेस कोड

दरअसल हरियाणा स्वास्ख्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया है जिसमे डॉक्टरों ओर स्टाफ को ड्रेस में आना अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग के नए ड्रेस कोड में जींस, प्लाजो, बैकलेस टॉप, स्कर्ट जैसे फैशनेबल कपड़े बैन कर दिए गए हैं। वहीं, हेयरस्टाइल भी तय किया गया है।

इसके अलावा जेंट्स कर्मचारियों के बाल कॉलर से लंबे नहीं होंगे। महिलाएं स्टाइलिश ड्रेस, भारी गहने और मेकअप यूज नहीं करेंगी। नाखून भी लंबे नहीं होंगे। ड्रेस कोड न मानने वाले स्टाफ को ड्यूटी से गैरहाजिर मानकर कार्रवाई की जाएगी।

क्यों बनाया ड्रेस कोड

बताया जा रहा है कि महिला स्टाफ ड्रेस के बजाय प्लाजो, कढ़ाई वाला सूट, पजामी टॉप, शॉर्ट कुर्ती व तंग कपड़े पहनकर आ रहीं थी। वहीं पुरुष स्टाफ जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स या लोफर शूज, स्नीकर्स पहनकर आ रहे थे। इसकी शिकायत सरकार को मिली, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।

इस कपड़ों पर लगा बैन

किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट, डेनिम ड्रेस, स्वेट शर्ट, शॉर्ट्स, स्लैक्स ड्रेस, स्कर्ट, प्लाजो, स्ट्रेच टी-शर्ट व पेंट, फिटिंग पेंट, कैपरी, हिप हगर स्वेटपेंट, स्ट्रैपलेस या बैकलेस टॉप, क्रॉप टॉप, कमर लाइन से छोटा टॉप, डीप नेक टॉप, टैंक टॉप, ऑफ शोल्डर ब्लाउज व स्नीकर-स्लिपर नहीं पहने जाएंगे।

नई ड्रेस कोड के निर्देश

  • सिक्योरिटी, परिवहन, सफाई और रसोई वाले कर्मचारी अपनी वर्दी में होने जरूरी है।
  • अस्पताल स्टाफ के लिए नेम प्लेट अनिवार्य है। जिसमें कर्मचारी का नाम व पद होना अनिवार्य है।
  • नर्सिंग कैडर को छोड़कर सफेद शर्ट व काली पेंट पहली जा सकती है।
  • कपड़े ज्यादा खुले या तंग नहीं होने चाहिए। असामान्य हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग भी नहीं चलेगी।
  • ड्रेस कोड के लिए कलर तय करने का अधिकार सिविल सर्जनों को दिया गया है।

सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे नियम

बता दें कि हरियाणा सरकार का यह आदेश सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। अस्पताल स्टाफ में रेगुलर के साथ कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों को भी इसे मानना होग। क्लीनिकल और पैरामेडिकल के अलावा सफाई, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल से लेकर रसोई में काम करने वालों को यूनिफॉर्म जरूरी है। प्रशासनिक कामकाज देखने वाले अफसरों व कर्मचारियों भी जींस-टीशर्ट नहीं पहन सकेंगे। उन्हें फॉर्मल कपड़े पहनने होंगे।

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