ITR Deadline:हर किसे के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख क्या है? क्या 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि, आपकी इनकम का स्त्रोत क्या है और क्या आपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की है। इसके आधार पर आईटीआर भरने की अंतिम तारीख बदल सकती है।
कुछ लोगों को 31 अगस्त तक और कुछ मामलों में 31 अक्टूबर 2026 तक का मौका मिल सकता है। अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली कमाई से होती है और आपके अकाउंट का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, तो आप 31 अगस्त 2026 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
31 अगस्त तक कर सकते हैं आईटीआर फाइल
साथ ही अगर आपने पूरे साल में एक बार भी इंट्राडे ट्रेडिंग की है या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में निवेश किया है, तो इनकम टैक्स विभाग आपको बिजनेस इनमक वाला टैक्पेयर की कैटेगरी में रखेगा। इस स्थिति में आपकी आईटीआर फाइल करने की अंतमि तारीख 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त हो जाएगी। इसलिए अगर आप सिर्फ सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं लेकिन, आपने एक बार भी ट्रेड किया है, तो अपनी डेडलाइन चेक कर लें।
इन लोगों को मिलेगा 31 अक्टूबर तक मौका
अगर आप एफ एंड ओ ट्रेडिंग करते हैं, तो सबसे पहले अपना टर्नओवर देख लें। अगर आपका टर्नओवर टैक्स ऑडिट की तय सीमा से ज्यादा है, को आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। ऐसे मामलों में आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 होगी।
Also read: Delhi News: आग ने छीन ली 3 जिंदगियां, दिल्ली की लोधी कॉलोनी में मां-बेटी की झुलसकर मौत
क्या है इंट्राडे और एफ एंड ओ पर टैक्स के नियम
टैक्स नियमों के अनुसार, इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाला मुनाफा या नुकसान स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। इस पर सामान्य टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर इसमें नुकसान होता, तो उसे सिर्फ स्पेकुलेटिव मुनाफे से एडजस्ट किया जा सकता है।