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Noida Alert: नोएडावालों के लिए बड़ी खबर! त्योहारों और प्रदर्शनों को लेकर पुलिस का अलर्ट, 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू

Noida Alert: नोएडावालों के लिए बड़ी खबर! त्योहारों और प्रदर्शनों को लेकर पुलिस का अलर्ट, 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू

Noida Section 163 BNSS: आज 10 अक्टूबर 2026 शनिवार को दिल्ली के  जंतर-मंतर पर  मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और इंडिया ब्लॉक का बड़ा प्रदर्शन है। जिसे देखते हुए पुलिस ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए कड़े इंतजाम किए है। इस बीच उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने शनिवार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में 10 से 20 अक्टूबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अर्चना सिंह द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, आगामी त्योहारों (नवरात्रि, महानवमी और दशहरा सहित) के मद्देनजर, साथ ही कई सरकारी भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं और किसान संघों और राजनीतिक संगठनों द्वारा आयोजित किए जा रहे आकस्मिक प्रदर्शनों को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस निर्देश के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने के साथ-साथ सड़कों और टोल प्लाजा पर अनधिकृत जुलूसों पर पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने वैध अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर धार्मिक सभाएं आयोजित करने, नमाज अदा करने या पूजा करने पर भी रोक लगा दी है, साथ ही विवादित स्थलों पर धार्मिक बैनर, झंडे या पोस्टर प्रदर्शित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

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इन चीजों पर लगा प्रतिबंध

इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने लाउडस्पीकर, माइक और एम्पलीफायर और मेगाफोन जैसे आवाज़ बढ़ाने वाले साधन या मशीनों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। हाई कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुपालन में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच लाउडस्पीकरों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही, आवासीय, शांत, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित डेसिबल सीमा लागू की गई है। इसके अलावा, सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में और पूरे जिले में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या लाठी ले जाना और जश्न में फायरिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

परीक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है और आसपास की फोटोकॉपी की दुकानों को परीक्षा के दिन और उससे एक दिन पहले बंद रहने का आदेश दिया गया है। आदेश में छतों और खुले भूखंडों पर ईंटों, पत्थरों, सोडा-पानी की बोतलों या ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर रोक लगाई गई है और चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्देश में आगे चेतावनी दी गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहें, भड़काऊ सामग्री या भ्रामक सामग्री न फैलाएं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

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