SC on Green firecrackers: दिवाली के त्योहार से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने को लेकर सख्त दिखा-निर्देश जारी कर दिए है। कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में बताते हुए नॉर्थ दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP), निहारिका भट्ट ने बताया कि देश की राजधानी में सिर्फ़ QR कोड वाले सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पटाखों के डिब्बों पर QR कोड होने से खरीदार उनके सर्टिफिकेशन और बैच नंबर को वेरिफाई कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाज़त सिर्फ़ 4, 5 और 6 नवंबर को होगी।
निहारिका भट्ट ने कहा 'दिवाली के दौरान पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सिर्फ़ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाज़त है, और उनमें भी सिर्फ़ सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे। बॉक्स पर एक QR कोड होना चाहिए ताकि आप सर्टिफ़िकेशन और बैच नंबर देख सकें। इसके अलावा, बेचने का समय सिर्फ़ 4, 5 और 6 नवंबर के लिए तय किया गया है। ग्रीन पटाखे सिर्फ़ इन्हीं दिनों बेचे जा सकेंगे। इन्हें सिर्फ़ 7 और 8 नवंबर को फोड़ने की इजाज़त है, और उसमें भी सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक का समय तय किया गया है। सिर्फ़ इन्हीं दिनों और इन्हीं समय पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त है।'
ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर SC ने क्या कहा?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिवाली से पहले कुछ समय के लिए दिल्ली-NCR में सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे बनाने, बेचने और फोड़ने की इजाज़त दे दी। कोर्ट ने 4 से 6 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने की इजाज़त दी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 9 नवंबर, 2026 से पटाखों पर पूरी तरह से बैन फिर से लगाया जाए। बता दें, यह फैसला दिवाली के त्योहार और वायु गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
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