AAP नेशनल पार्टी बनने को हुई तैयार, जानें कैसे मिलता है दर्जा और क्या है नियम

AAP नेशनल पार्टी बनने को हुई तैयार, जानें कैसे मिलता है दर्जा और क्या है नियम

नई दिल्ली: हिमाचल और गुजरात में हार के बाद भी आप पार्टी जश्न के माहोल में है। वहीं इसकी वजह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना है क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की उपलब्धता मिली है। इसके साथ ही किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ प्रमुख शर्तों को पूरा करना होता है। अगर कोई भी पार्टी उन शर्तों को पूरा करती है तो इलेक्शन कमीशन उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। अगर आप गुजरात या हिमाचल प्रदेश में 2 सीटों के साथ 6 फीसदी वोट हासिल कर लेती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है।

आप का मिल जाएगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा

पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। गोवा विधानसभा चुनाव में आप ने 6.8 प्रतिशत वोट हासिल किया था। इसके बाद गोवा में आप एक मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई है। ऐसे में एक और राज्य में केजरीवाल की पार्टी को मान्यता मिल जाती है तो आधिकारिक तौर पर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इस तरह से अगर गुजरात में आप को सिर्फ 2 सीटें मिल जाती है तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है।

जानिए राष्ट्रीय पार्टी बनने की प्रमुख नियम

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ नियम औऱ मापदंड है। वहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने वाले पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कई प्रकार की शर्तें होती हैं। जिसमें सबसे पहली शर्त ये है कि अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इसके अलावा दूसरी शर्त ये है कि अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3 फीसदी सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6 फीसदी वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है। इसके साथ ही अगर कोई भी पार्टी इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।

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