Rahul Gandhi Conviction: दिल्ली पुलिस ने विपक्ष का धरना मार्च रोका, धारा 144 का दिया हवाला

Rahul Gandhi Conviction: दिल्ली पुलिस ने विपक्ष का धरना मार्च रोका, धारा 144 का दिया हवाला

Rahul Gandhi Conviction: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार (24मार्च) को विपक्षी सांसदों से इलाके में सीआरपीसी की धारा 144लागू होने का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजधानी के विजय चौक पर मार्च नहीं निकालने को कहा। विपक्षी दलों के सांसद संसद में अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की मांग को लेकर सत्ताधारी सरकार के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे।

भाकपा, माकपा, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), जद (यू) और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के कई विपक्षी नेताओं ने 'वी डिमांड जेपीसी' और 'बचाओ' जैसी तख्तियां लेकर विजय चौक तक मार्च किया। एलआईसी' और उनके सामने एक बड़ा बैनर जिस पर 'डेमोक्रेसी इन डेंजर' लिखा हुआ है।

एक वीडियो में, सांसद दिल्ली के विजय चौक पर अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग करने वाले पर्चे और पोस्टर लेकर मार्च करते दिख रहे हैं। इस बीच, एक पुलिस कर्मी राजनीतिक नेताओं से यह कहते हुए आंदोलन को रोकने के लिए कह रहा है कि क्षेत्र में धारा 144 सीआरपीसी लागू है और वहां सभा, विरोध और आंदोलन की अनुमति नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "अडानी मुद्दे पर हम महीनों से जेपीसी के लिए लड़ रहे हैं। उनके पास बहुमत है लेकिन बीजेपी डरी हुई है क्योंकि कुछ गड़बड़ है। हम इसके लिए एकजुट होकर लड़ते रहेंगे।"उन्होंने भाजपा प्रमुख जे पी नड्डा के इस आरोप पर भी निशाना साधा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समुदायों की तुलना चोरों से की और भाजपा पर "जाति की राजनीति" करने का आरोप लगाया। आप के संजय सिंह ने कहा कि गांधी की दोषसिद्धि दर्शाती है कि सरकार विपक्ष पर मुकदमे लादकर उन्हें खत्म करना चाहती है।

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