Rule Change 1st October: देश की जनता पर 1 अक्टूबर 2026 से जेब और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े बड़े बदलाव हुए है। महीने के पहले दिन की शुरूआत के साथ LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव से लेकर ATM से कैश निकालने के बड़े बदलाव किए गए हैं। खास तौर पर 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने से दिल्ली से मुंबई तक कारोबारियों को झटका लगा है। वहीं, SBI के ATM से मुफ्त कैश निकासी की लिमिट से जुड़े नियम में भी बदलाव किया गया है। ऐसे में अगर आप बैंकिंग सेवाओं या LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन नए बदलावों की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।
आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से लागू हुए इन बड़े बदलावों का आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा।
LPG सिलेंडर हुआ महंगा
फेस्टिव सीजन से पहले तेल कंपनियों ने बड़ा झटका देते हुए 1 अक्टूबर से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत ₹62.50 बढ़कर ₹2,810 हो गई है, जबकि 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
LPG e-KYC के नियम में बदलाव
1 अक्टूबर 2026 से LPG कनेक्शन के लिए e-KYC और आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से जुड़ा नियम लागू हुआ है। जिन उपभोक्ताओं ने e-KYC पूरा नहीं किया है, उन्हें LPG सब्सिडी मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
FD Rule में बदलाव
1 अक्टूबर से बैंकों के थोक फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों को सार्वजनिक करने के नियम बदल गए हैं। अब बैंक रोज सुबह 10 बजे लागू थोक जमा दरों की जानकारी जारी करेंगे और समान जमा पर सामान्यतः समान ब्याज दर रखनी होगी।
NPS के नियम में बदलाव
NPS और NPS Lite में Point of Presence (POP) के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने पर नए शुल्क लागू हो गए हैं। अब प्रत्येक PRAN के लिए ₹200 का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे सीधे ग्राहक के खाते से नहीं काटा जाएगा।
SBI ATM से कैश निकासी
SBI के सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त लेनदेन की सीमा घटाकर 10 से 5 प्रति माह कर दी गई है। वहीं BSBD खातों में महीने में 4 मुफ्त कैश निकासी के बाद हर ट्रांजैक्शन पर ₹15+GST शुल्क लगेगा।
NRI से संपत्ति खरीदना
1 अक्टूबर से NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वाले निवासी व्यक्ति और HUF के लिए TDS प्रक्रिया आसान हो गई है। अब अलग से टैक्स कटौती और TNN की जरूरत नहीं होगी और खरीदार PAN के जरिए TDS की कटौती, जमा और रिपोर्टिंग कर सकेंगे।
PUC के बिना पेट्रोल-CNG नहीं
दिल्ली-NCR में 1 अक्टूबर से वैध PUC के बिना वाहनों को पेट्रोल या CNG देने पर रोक का प्रावधान लागू हो गया है। इसलिए ईंधन भरवाने से पहले वाहन मालिकों को अपने प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र की वैधता जरूर जांचनी होगी।
लाइफ सर्टिफिकेट का नियम
पेंशनर्स के लिए 1 अक्टूबर से वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेंशन का लाभ जारी रखने के लिए पात्र पेंशनर्स इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।