JNU देशद्रोह मामले में हाईकोर्ट का इनकार

JNU देशद्रोह मामले में  हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद से जुड़े देशद्रोह के मामले में दिल्ली सरकार के लिए गाइडलाइन जारी करने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने आज आज कहा कि इस मामले में पहले से ही गाइडलाइन है, ऐसे में नई गाइडलाइन जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें कोई कारण नजर नहीं आता कि इस मामले में हाई पावर कमेटी का गठन किया जाए।

कोर्ट ने कहा कि जहां तक जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के लिए अनुमति देने का सवाल है, सरकार खुद ही नियम कानून के हिसाब से काम करने में समर्थ है।

दिल्ली हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कन्हैया कुमार से जुड़े देशद्रोह के मामले में दिल्ली सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी ना मिलने से होने वाली देरी पर कोर्ट से दिशा निर्देश देने की मांग की गई है,ताकि इस मामले में और देरी न हो। कोर्ट ने इस याचिका का आज ही निपटारा कर दिया है।

याचिका में यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार तय समय के भीतर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी नहीं दे रही, जबकि ये कानूनन गलत है। देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार एक महीने में इस पर अपना फैसला ले लेगी।

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