Government Sends Notice To Telegram: सरकार ने बडे़ पैमाने पर हो रही पायरेसी को लेकर टेलीग्राम को नोटिस भेजा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को आदेश दिया है कि वह पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेट के खिलाफ तुरंत कदम उठाए और 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपे।
सूत्रों के अनुसार, सरकार का यह कदम भारत की क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म इंडस्ट्री ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुरक्षा के लिए है।
टेलीग्राम पर हो रही पायरेसी
पता चला है कि मंत्रालय ने टेलीग्राम से कहा है कि कॉपीराइट का उल्लंघन सिर्फ एक सिविल उल्लंघन नहीं है बल्कि कॉपीराइट एक्ट 1957 और सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत एक आपराध भी है। टेलीग्राम को नीट की दोबारा परीक्षा के दौरान पेपर लीक को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर जून में कुछ दिन दिनों के लिए ब्लॉक किया गया था।
टेलीग्राम को सख्त निर्देश
अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि टेलीग्राम सिर्फ एक बात का इंतजार नहीं कर सकता कि सरकार एक-एक करके हर पायरेसी की पहचान करे। टेलीग्राम को यह नोटिस केंद्र सरकार द्वारा मेटा के खिलाफ हाल में की गई रेगुलेटरी कार्रवाई के बाद भेजा गया है। सूत्रों का कहना है कि इस बीच मंत्रालय ने प्रोड्यूसर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए टेलीग्राम के शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर कहा गया है कि मध्यस्थ के तौर पर उसे आईटी एक्ट नियमों के तहत जरूरी सावधानी बरतनी होगी।
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नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
एक अधिकारी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि पायरेटेड कंटेट का लगातार उपलब्ध रहना, नियमों का ठीक से पालन न करना या अधूरा जवाब देने पर लागू कानूनी ढांचे के तहत जांच के बाद कार्रवाई हो सकती है। यह कार्रवाई भारत की क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुरक्षा के लिए की गई है।