Supreme Court: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दान की रकम में गड़बड़ी के आरोपों पर सख्त रुख अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार यानी 25 अगस्त को कई अहम निर्देश जारी किए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दान का हर पैसा दान पेटी या ऑनलाइन खाते में होना चाहिए। ये निर्देश चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने दिया है।
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने हाई पावर कमेटी की एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है।
उन्होंने तस्वीरें भी पेश कीं और कहा कि मामले बहुत चिंताजनक है और इसमें तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक वीडियो है। तीन लोग 'गोलक' के सामने खड़े होकर भक्तों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें अपनी पॉलीथीन की थैलियों में रख रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सीनियर एडवोकेट की दलीलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई संदेह नहीं रहना चाहिए और हम निर्देश देते हैं कि दान का हर पैसा दान पेटी या ऑनलाइन खाते में जमा होना चाहिए। 'सेवायत' या किसी और की तरफ से इसमें कोई भी रुकावट डालने के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैनेजमेंट कमेटी को मंदिर के खजाने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम लागू होना चाहिए।
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