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EPFO ने बदले PF Advance के नियम, बीमारी के लिए कितनी भी बार निकाल सकेंगे पैसा; जानें पूरी डीटेल

EPFO ने बदले PF Advance के नियम, बीमारी के लिए कितनी भी बार निकाल सकेंगे पैसा; जानें पूरी डीटेल

EPFO New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए EPF Advance यानी PF एडवांस निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव की जानकारी दी है। संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए बताया है कि कर्मचारी अब बीमारी, पढ़ाई, शादी और घर से जुड़ी जरूरतों के लिए तय नियमों के तहत PF से एडवांस निकाल सकते हैं। अलग-अलग जरूरतों के लिए निकासी की सीमा भी तय की गई है। EPFO की जानकारी के मुताबिक, EPF सदस्यता का एक साल पूरा होने के बाद कर्मचारी अपने PF खाते में जमा कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान के साथ उस पर मिले ब्याज को मिलाकर कुल बैलेंस का 75 फीसदी तक एडवांस निकाल सकते हैं। नए नियमों के तहत जरूरी कामों के लिए PF Advance निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई है।

बीमारी के लिए निकासी की कोई सीमा नहीं

कैटेगरी-1 में कर्मचारी खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए PF Advance ले सकते हैं। इस स्थिति में निकासी की संख्या पर कोई सीमा नहीं बताई गई है। यानी जरूरत पड़ने पर कर्मचारी कई बार PF से एडवांस ले सकता है, बशर्ते वह निर्धारित पात्रता और नियमों को पूरा करता हो।

पढ़ाई के लिए 10 बार तक पैसा

अगर कर्मचारी को अपनी या परिवार के सदस्य की शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत है तो सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार PF Advance निकाला जा सकता है। इससे उच्च शिक्षा या अन्य जरूरी पढ़ाई के खर्च में आर्थिक मदद मिल सकती है।

शादी के लिए 5 बार निकासी

अपनी शादी या परिवार में किसी सदस्य की शादी के लिए भी PF Advance लिया जा सकता है। इस उद्देश्य से कर्मचारी अपनी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 5 बार निकासी कर सकता है।

घर से जुड़े कामों के लिए भी सुविधा

कैटेगरी-2 में आवास से जुड़ी जरूरतों को शामिल किया गया है। घर या फ्लैट खरीदने, मकान बनाने, होम लोन चुकाने या घर की मरम्मत और रिनोवेशन के लिए कर्मचारी अधिकतम 5 बार PF Advance ले सकते हैं।

विशेष परिस्थितियों में साल में 2 बार निकासी

कैटेगरी-3 में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT), EPFO की ओर से अधिसूचित विशेष परिस्थितियों के लिए कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार PF Advance निकाल सकते हैं। इस बदलाव से कर्मचारियों को जरूरी आर्थिक जरूरतों के समय अपने PF का इस्तेमाल करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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