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'काला हिरन' मुकदमे पर रोक लगाने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिपण्णी, सलमान खान से जवाब किया तलब

'काला हिरन' मुकदमे पर रोक लगाने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिपण्णी, सलमान खान से जवाब किया तलब

Delhi HC on Kala Hiran Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से निर्माता अमित जानी द्वारा दायर एक आवेदन पर जवाब मांगा, जिसमें प्रस्तावित फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' से संबंधित खान के मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यह आवेदन न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी के समक्ष आया। निर्माता अमित जानी के वकील ने बताया कि इसी तरह की राहत पहले भी उच्च न्यायालय में लंबित एक मामले में मांगी गई थी और तर्क दिया कि जब तक पहले मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक वर्तमान कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए। वकील ने कहा 'उन्होंने पिछले मुकदमे में भी ऐसी ही प्रार्थनाएं की थीं।'

सलमान खान के वकील ने क्या कहा?

तो वहीं, सलमान खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रकाश ने कहा कि वह आवेदन का जवाब दाखिल करेंगे। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने आवेदन के माध्यम से मांगी जा रही राहत की प्रकृति पर स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा 'क्या यह मुकदमा व्यक्तित्व अधिकारों के लिए था?' इस पर प्रकाश ने बताया कि सलमान खान का मूल मुकदमा उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित था और न्यायालय ने उनके पक्ष में आदेश पारित किया था।

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उन्होंने आगे बताया कि बाद में एक फिल्म की घोषणा की गई, जो एक्टर के पक्ष के अनुसार, अभिनेता के जीवन की एक घटना पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि खान के पक्ष ने फिल्म के प्रचार सामग्री और प्रस्तावित फिल्म से संबंधित राहत की मांग करते हुए निर्माता के बयानों और साक्षात्कारों पर भरोसा किया है। जिसके बाद कोर्ट ने सलमान खान के वकील को निर्माता के आवेदन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की।

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, यह विवाद फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' से संबंधित है, जिसे दोनों पक्षों ने सलमान खान से जुड़े 1998 के काले हिरण मामले से जोड़ा है। लेकिन सलमान खान ने प्रस्तावित फिल्म और उसकी प्रचार सामग्री पर आपत्ति जताई है, उनका आरोप है कि कुछ पहलू उनकी पहचान उजागर कर सकते हैं और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं से संबंधित हो सकते हैं। दूसरी ओर, निर्माता ने अभिनेता द्वारा मांगी गई राहत का विरोध किया है।

बता दें, पिछली सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर स्पष्टीकरण मांगा था। निर्माता के वकील ने बताया था कि फिल्म अभी रिलीज के लिए तैयार नहीं है और सिनेमाघरों में रिलीज से पहले आवश्यक प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह भी बताया गया कि ट्रेलर जारी नहीं किया गया है। एक्टर के वकील ने ओटीटी रिलीज की संभावना जताई थी, जिसके बाद न्यायालय ने भी इस संभावना पर विचार किया।

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