एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, सरकार को किया नोटिस जारी

Elvish Yadav Snake Venom Case: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव को सांप के जहर से जुड़े मामले में राहत दी है। फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोप पत्र और आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली एल्विश यादव की याचिका पर यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया। एल्विश यादव ने इस मामले में चार्जशीट और मुकदमे की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है। कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक निचली अदालत में मामले की सुनवाई नहीं होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका खारिज
बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्विश यादव की याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दर्ज आरोप पत्र के खिलाफ कहा गया था कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और उनके जहर का दुरुपयोग किया था। उनके खिलाफ रेव पार्टियों का आयोजन और विदेशियों को आमंत्रित करने के भी आरोप शामिल हैं।
यूपी सरकार को नोटिस जारी
वहीं, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में अपने खिलाफ आरोप पत्र और आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली एल्विश यादव की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ यादव की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
क्या है पूरा मामला?
नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव समेत कुछ लोगों पर पार्टी में सांप का जहर इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक पार्टी में अवैध तरीके से सांपों और उसके जहर का इस्तेमाल किया था। इस मामले में वन विभाग और पुलिस की जांच के बाद चार्जशीट दर्ज की गई थी। एल्विश यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके खिलाफ गलत और बिना सबूत के आरोप लगाए गए हैं।
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