Delhi News: दिल्ली में साल 2020 के दंगे के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। हालांकि, अदलात ने उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को खारिज कर दिया है।
अंकित शर्मा हत्याकांड में कुल लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। ताहिस हुसैन को दोषी करार दिया गया है।
दंगे के दौरान हुई थी अंकित शर्मा की हत्या
बता दें कि दिल्ली दंगे के दौरान 2020 में अंकित शर्मा की हत्या की गई थी। बाद में उनका शव नाले में बरामद हुआ था। इस मामले में अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अंकित शर्मा के शरिर पर हथियार से हमला किया गया था। उनके सिर, चेहरे, सीने, पीठ और कमर पर चोट के निशान मिले थे।
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इन धाराओं के तहत ठहराए गए दोषी
अदालत ने सभी आरोपियों को हत्या, अपहरण, दंगा भड़काने और हिंसक भीड़ के जमावड़े से जुड़े आरोपों में भारतीय दंड सहिता की धाराओं 302, 365, 188, 153ए के तहत दोषी करार दिया गया है। सजा पर अदालत फैसला आने वाले दिनों में सुनाया जाएगा।