Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े से मानहानि के केस की याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया है। दरअसल, समीर वानखेड़े ने शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी खान के मालिकाना हक वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि इन कंपनियों ने अपनी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कथित तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है।
कोर्ट ने किया ये सवाल
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने वानखेड़े के वकील से पूछा कि दिल्ली में ये याचिका कैसे स्वीकार्य है। इसके जवाब में वानखेड़े के वकील अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि वेब सीरीज दिल्ली सहित सभी शहरों के लिए है और अधिकारी को यहां बदनाम किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपनी याचिका में संशोधन करेंगे। इसके बाद अदालत ने उन्हें दोबारा से सही आवेदन दार्ज करने के लिए समय दिया, जिसके बाद ही वह मामले की सुनवाई करेगी।
वानखेड़े ने लगाए ये आरोप
मानहानि का आरोप लगाते हुए अपनी याचिका में समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज, नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य राहत निषेधाज्ञा, घोषणा और हर्जाने के रूप में राहत मांगी है। उन्होंने ये भी कहा है कि वह आर्यन खान के निर्देशन में बने पहले शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि करने वाले वीडियो से वह आहत हैं। याचिका में दावा किया गया कि ये सीरीज नशीली दवाओं के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों को गलत और अपमानजनक तरीके से दिखाती है। साथ ही ये सीरीज जानबूझकर समीर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को गलत तरीके से खराब करने के इरादे से बनाई गई है।
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