CM Manohar Lal Gift: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हरियाणा को सीएम की ‘मनोहर’ सौगात

CM Manohar Lal Gift: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हरियाणा को सीएम की ‘मनोहर’ सौगात

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स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम की सौगात

पार्टी प्रवक्ता ने मीडिया को दी जानकारी

धार्मिक संस्थानों को दी गई कर से छूट

चंडीगढ़हरियाणा को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम ने कई बड़ी सौगातें दी है. इनमें धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों, धर्मार्थ अस्पतालों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूलों के लिए सम्पत्ति कर से शत प्रतिशत छूट शामिल है.सभी धार्मिक स्थलों को अप्रैल, मई और जून2020के तीन महीनों के लिए सरचार्ज राशि सहित बिजली बिलों से पूरी छूट दी गई है. हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि, सम्पत्ति कर से संबंधित उपायों को प्रभावी बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 11अक्तूबर2013की अधिसूचनाओं में अनेक संशोधन किए गए हैं और मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों एवं मस्जिदों के बिजली बिलों के संबंध में डिस्कॉम द्वारा शीघ्र ही अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी.

शुक्रवार को प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2010-11से 2016-17तक के संपत्ति कर के देय या बकायों के लिए 25प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति कर मालिकों को दी जाएगी, जो 31अक्तूबर, 2020तक वर्ष 2010-11से 2019-20तक के सभी संपत्ति कर देय या बकायों का भुगतान कर देंगे. उन्होंने बताया कि देरी से भुगतान के मामले में, 1.5प्रतिशत प्रति मास या उसके भाग की दर से ब्याज लगाया जाएगा, बशर्ते कि वर्ष 2010-11से 2019-20तक के लंबित संपत्ति कर देय या बकायों पर ब्याज की एकमुश्त छूट उन सभी करदाताओं को दी जाएगी. अगरउनके बकायों का भुगतान 31अक्तूबर, 2020तक कर दिया जाता है. उन संपत्ति मालिकों को अतिरिक्त पांच प्रतिशत छूट दी जाएगी, जो हर वर्ष 31जुलाई तक ऑटो डेबिट सिस्टम द्वारा संपत्ति कर का भुगतान करेंगे.

देश में कोविड-19महामारी के कारण उत्पन्न संकट को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में सभी धार्मिक स्थलों मंदिरों (बौद्घ एवं जैन मंदिरों सहित) गुरुद्वारों, चर्चों और मस्जिदों के लिए अप्रैल2020से जून2020की अवधि के लिए सरचार्ज राशि सहित बिजली बिल माफ करने का निर्णय लिया है.बशर्ते वे मार्च2020तक के अपने सभी बकाया देय, यदि कोई है, का भुगतान 31अक्तूबर2020तक कर दें.

राज्य की नगर पालिकाओं में सम्पत्ति करदाताओं के लिए हरियाणा सरकार ने सभी नगर निगमों, समितियों एवं परिषदों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों के लाल डोरों में स्थित उन आवासीय सम्पतियों को 50प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने की अनुमति दी है. जिनके मालिक 31अक्तूबर2020तक वर्ष 2010-11से 2019-20के लिए सभी संपत्ति कर देय या बकायों का भुगतान कर देते हैं.

 

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